अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया

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अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को 10 मई, 2024 से लागू होने वाली राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के प्रभावी आदेश, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। विधेयक को 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को प्रत्येक व्यक्तिगत सेवा की विशिष्ट सेवा शर्तों को परेशान किए बिना, अनुशासन और प्रशासन के प्रभावी रखरखाव के लिए, उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।

अधिसूचना के साथ, अधिनियम आईएसओ के प्रमुखों को सशक्त बनाएगा और मामलों के शीघ्र निपटान का मार्ग प्रशस्त करेगा, कई कार्यवाहियों से बचाएगा और सशस्त्र बल कर्मियों के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक कदम होगा।

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