कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकारभर्ती-2023 से जुड़ा प्रकरण

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जस्टिस समीर जैन ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करने
के दिए आदेश, अभ्यर्थी जितेन्द्र व्यास सहित अन्य की याचिकाओं
पर दिए आदेश, एडवोकेट कोमल गिरी, बजरंग सेपट व अन्य ने
की याचिकाकर्ताओं की पैरवी, समान पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण 15
गुना अभ्यर्थियों को नहीं कर रहे थे शामिल, विज्ञापन शर्त की
अनदेखी कर जारी किया गया है परीक्षा परिणाम व कट ऑफ,
साथ ही आरक्षित वर्ग की कट ऑफ को भी रखा गया एक समान,
कर्मचारी चयन बोर्ड ने नियमों के विरुद्ध परीक्षा परिणाम में भी
नहीं किया माइग्रेशन

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