कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सीधीभर्ती-2023 से जुड़ा प्रकरण

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राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की बेंच ने नोटिस जारी करमांगा जवाब, अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्व मण्डल, अजमेरसे मांगा जवाब, अभ्यर्थी मुकेश कुमार ढाका और जोगा राम ने दायर कीहै याचिकाएं, एडवोकेट रविन्द्र गजराज और अभिलाषा झुरिया ने कीयाचिकाकर्ताओं की पैरवी, भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के दौरान फॉर्मपोस्ट प्रेफरेंस में हो गई थी त्रुटि, 20 जून, 2023 को भर्ती की विज्ञप्ति मेंचयन बोर्ड ने त्रुटि में संशोधन का दिया था अवसर, परिवेदना देने के बादभी मानवीय भूल को दुरुस्त कर त्रुटि में संशोधन से किया इनकार,प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार त्रुटि सुधार कर भर्ती प्रक्रिया मेंकिया जाए शामिल

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