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कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 से जुड़ा प्रकरण भर्ती में 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस, जस्टिस समीर जैन ने वित्त सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य से 31 जनवरी तक मांगा जवाब, अभ्यर्थी कमल किशोर शर्मा, सौरभ जैन सहित अन्य ने दायर की है याचिकाएं, एडवोकेट कोमल गिरी और बजरंग सेपट ने की याचिकाकर्ताओं की पैरवी, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उत्तीर्ण सामान्य वर्ग के 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं किया शामिल, विज्ञापन शर्त की अनदेखी कर जारी किया गया है परीक्षा परिणाम व कट ऑफ, साथ ही आरक्षित वर्ग की कट ऑफ को भी रखा गया एक समान, बोर्ड ने नियमों के विरुद्ध परीक्षा परिणाम में भी नहीं किया है माइग्रेशन

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