GST परिषद की 55वीं बैठक

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चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता की।

GST परिषद की 55वीं बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णय क्या हैं?

  • प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन (EV): GST परिषद ने गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह सभी प्रयुक्त EV की बिक्री पर कर की दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है।
    • GST केवल व्यावसायिक बिक्री के मामले में मार्जिन मूल्य (खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, यदि दावा किया गया हो तो मूल्यह्रास का समायोजन) पर लागू होगा। व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत बिक्री (Individual-to-Individual sales) पर कोई GST लागू नहीं होगा।
  • बैंकों के दंडात्मक शुल्क: ऋण अवधि के उल्लंघन के लिये बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई GST लागू नहीं होगी।
  • पेमेंट एग्रीगेटर: 2,000 रुपए से कम के भुगतान वाले पेमेंट एग्रीगेटर छूट के पात्र होंगे।
  • विमानन टरबाइन ईंधन (ATF): GST परिषद ATF को GST के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुई क्योंकि राज्यों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।
    • राज्य ATF को कच्चे पेट्रोलियम डीजल बास्केट का हिस्सा मानते हैं और इनके अनुसार केवल इसे इससे अलग नहीं किया जा सकता है।
    • पाँच उत्पादों यानी कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, ATF और प्राकृतिक गैस को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है और राज्य VAT लगाते हैं।
  • GST से छूट: किसानों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च एवं किशमिश को GST से छूट दी गई।
    • जीन थेरेपी को GST से पूरी तरह छूट दी गई है तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर एकीकृत GST छूट को बढ़ाया गया है।
  • क्षतिपूर्ति उपकर: व्यापारिक निर्यातकों को आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर की दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया।
    • यह उपकर GST के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाली किसी भी राजस्व हानि की भरपाई के लिये चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है।
  • पॉपकॉर्न: GST परिषद ने स्पष्ट किया (कोई नया कर नहीं लगाया गया) कि कारमेलाइज़्ड पॉपकॉर्न पर 18% GST लगाया जाएगा। नमक और मसालों के साथ रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा (अगर वह पहले से पैक और लेबल नहीं है) और अगर वह पहले से पैक और लेबल है तो 12% GST लगेगा।
    • कारमेलाइज़्ड पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस पर 18% GST प्रस्तावित किया गया है जबकि नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% GST का प्रावधान किया गया।

नोट:

  • पेमेंट एग्रीगेटर: पेमेंट एग्रीगेटर एक तृतीयक-पक्ष सेवा प्रदाता है जो ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करने एवं व्यवसायों को भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिये फोनपे, पेटीएम आदि।
  • पेमेंट गेटवे: पेमेंट गेटवे को ऑनलाइन भुगतान के लिये प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदाता के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  • फिनटेक सेवाएँ: इसका आशय किसी भी ऐप, सॉफ्टवेयर या ऐसी तकनीक से है जिससे लोगों या व्यवसायों को डिजिटल रूप से अपने वित्त तक पहुँचने, प्रबंधन करने या जानकारी प्राप्त करने के साथ वित्तीय लेन-देन में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिये वज़ीरएक्स (बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज तथा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म)।

GST परिषद

  • परिचय: GST परिषद (अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016) के तहत एक संवैधानिक निकाय) द्वारा GST के कार्यान्वयन संबंधी सिफारिशें की जाती हैं।
    • GST एक मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम) और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
  • सदस्य: इस परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।
  • निर्णयों की प्रकृति: मोहित मिनरल्स मामले, 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि संसद एवं राज्यों दोनों के पास GST के संबंध में विधायी शक्तियाँ हैं।

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